इन्दौर। रिलायबल ग्रुप ऑफ कम्पनी के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद इंदौर कलेेक्टर ने शाजापुर जिले की कम्पनी की सम्पत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए और तहसीलदार मक्सी ने इन सम्पत्तियों को कुर्क भी कर लिया। उक्त कम्पनी के इंदौर स्थित ऑफिस के खिलाफ कई शिकायतें प्रशासन को मिली थीं।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्दौर के विरुद्ध पारित आदेश के पालन में तहसीलदार मक्सी द्वारा रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज की शाजापुर जिले की सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है। संयुक्त संचालक संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आवेदक राकेश पिता रामचरण छगानी निवासी डासरी तहसील एवं पोस्ट कनाडिय़ा (बेटमा) जिला इन्दौर के विरुद्ध रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्दौर के प्रकरण में इन्दौर कलेक्टर द्वारा कंपनी की सम्पत्तियों को कुर्क करने के आदेश 5 अगस्त 2019 को दिए गए। कंपनी की शाजापुर स्थित सम्पत्तिधारक भगवतीबाई पति रतनसिंह सर्वे नम्बर 495 रकबा 1.181, भगवतीबाई सर्वे नम्बर 436/2 रकबा 0.151 तथा जितेन्द्रसिंह सर्वे नम्बर 118/4 रकबा 0.009 ग्राम गडरोली हल्का मक्सी तहसील शाजापुर एवं भगवतीबाई पति एजनसिंह सर्वे नम्बर 118/6 मिन-4 रकबा 0.033 ग्राम मक्सी को तहसीलदार मक्सी द्वारा कुर्क कर लिया गया। कुर्क की गई सम्पत्ति को विक्रय, हस्तांतरित, दान, अंतरित या अधिभारित नहीं किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
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