भोपाल। कोरोना संक्रमण में बिना मास्क पहने बाहर घूमने वालों को रोको-टोको कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लोगों को चौक-चैराहों पर रोककर उन्हें मास्क दिया जाएगा। इसके बदले संबंधित को 20 खर्च करने पड़ेंगे। ये मास्क स्वयं सेवी संस्थाएं, उनके पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके निर्देश संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मप्र ने जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर को जिले की सीमा में यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमण बढऩे लगा है। वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ ने हवा के जरिए भी संक्रमण फैलने की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते अब मास्क को और अधिक अनिवार्य बताया गया है। शासन द्वारा मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए प्रदेशभर में रोको-टोको अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग तो अनिवार्य है ही, वहीं कलेक्टरों को भी कहा गया कि वे सार्वजनिक स्थानों पर जीवनशक्ति योजना के तहत महिलाओं से बनवाए गए सूती कपड़े के मास्क जनता के लिए उपलब्ध करवाएं। इसकी कीमत 20 रुपए प्रति मास्क तय की गई है। नगरीय निकायों को 10 लाख ऐसे मास्क बनवाकर दिए गए हैं।
अभी भी अधिकांश लोग बिना मास्क के ही शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। इसके चलते पुलिस-प्रशासन और नगर निगम की टीमें कार्रवाई भी कर रही हैं। कलेक्टर ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के मामले में स्पॉट फाइन की राशि भी तय की और रोजाना नगर निगम का अमला 300 से 400 लोगों पर स्पॉट फाइन ठोंक रहा है। अब शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको-टोको अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आदेश भिजवाए हैं।
मास्क का प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा
कलेक्टर अपने जिलों में काम करने वाले एनजीओ या अन्य स्वयंसेवी संगठनों का चयन करेंगे और ये संगठन जनता को मास्क उपलब्ध करवाएंगे। कलेक्टर ऐसे सार्वजनिक स्थानों, जहां पुलिस द्वारा चैकिंग पॉइंट, पिकेट्स लगाए जाते हैं, उन स्थानों पर इन संस्थाओं के जरिए मास्क का प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा। इसके लिए जगह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पुलिस इन स्थलों पर मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों को मास्क उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए संस्था द्वारा संबंधित व्यक्ति से 20 रुपए प्रति मास्क की दर से राशि ली जाएगी। इन चयनित संस्थाओं-एनजीओ को कलेक्टर जीवनशक्ति योजना के तहत निर्मित 100 मास्क बिना राशि लिए क्रेडिट पर भी उपलब्ध करवा सकेंगे और विक्रय होने पर ये संस्थाएं संबंधित नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी को 11 रुपए प्रति मास्क की दर से भुगतान करेंगी। किसी भी समय संस्था के पास एक समय में 100 मास्क क्रेडिट के रूप में रखे जा सकेंगे। अगर कलेक्टर उचित समझें तो इनकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। नगरीय नोडल अधिकारी पूर्व आदेशों के मुताबिक ही 11 रुपए प्रति मास्क की राशि एमपीआईडीसी के बैंक खाते में जमा करवाएंगे। कोविड मित्र और कोविड वॉलेंटियर भी इस रोको-टोको अभियान और मास्क उपलब्ध करवाने की योजना में शामिल रह सकेंगे।
ऐसे चलेगा कार्यक्रम
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved