भोपाल। वक्फ कानून (Wakf Law) में ऐतिहासिक संशोधन (Historical revisions) के बाद मध्यप्रदेश (MP) में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति (Waqf property) का सत्यापन शुरू हो चुका है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोपाल में 150 कब्रिस्तानों में से 126 कब्रिस्तानों पर बस्तियां और कई भवन व दुकानें बन चुकी हैं। मप्र वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में 150 से अधिक कब्रिस्तान दर्ज हैं। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड और समाज की कुछ संस्थाओं की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में 15 से 24 कब्रिस्तानों को ठीक हालत में पाया गया है। जमीअत उलमा-ए-हिंद की मप्र यूनिट के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान का दावा है कि 1990 तक भोपाल में छोटे-बड़े करीब 210 कब्रिस्तान थे। अभी केवल 15 अस्तित्व में हैं। उन पर भी आसपास अतिक्रमण का भारी दबाव है। इसकी वजह से उनका अस्तित्व भी खतरे में है। कब्रिस्तानों पर कब्जे की वजह से बचे हुए कब्रिस्तानों पर भारी दबाव है।
वक्फ बिल के खिलाफ 13 याचिकाएं
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 13 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। आज जदयू नेता परवेज सिद्दीकी ने भी फिलहाल बिल को अमल में नहीं लाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके पहले कहा जा रहा था कि सिद्दीकी इस मामले में जदयू से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे पार्टी में रहकर ही बिल का विरोध करेंगे।
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