भोपाल: विधायक टी राजा (T Raja is MLA) अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इनकी गिनती कट्टर हिंदूवादी नेताओं (hindu leaders) में की जाती है. एक बार फिर उन्होंने इंदौर की लड़की और जबलपुर के मुस्लिम लड़के की शादी पर भी उन्होंने बयान दिया है, उन्होने सलाह देते हुए कहा कि वह जान ले कि आज भारत में क्या हो रहा है लिहाजा अंकिता राठौर (ankita rathore) को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए नहीं तो जब उनकी आंखें खुलेगी तब बहुत पछतावा होगा, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित इंटर रिलिजन मैरिज आवेदन मामले को लेकर हिंदू संगठन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, वहीं मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर हैदराबाद की गोशामहल सीट से भाजपा विधायक टी राजा ने लड़की को सलाह दी है कि वह अपना फैसला बदल ले, टी राजा ने कहा है कि वह जान ले कि आज भारत में क्या हो रहा है.
लिहाजा अंकिता राठौर को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए नहीं तो जब उनकी आंखें खुलेगी तब बहुत पछतावा होगा, साथ ही साथ उन्होंने मामले में मध्य प्रदेश सरकार को भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, टी राजा का कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं अंकिता राठौर के पिता और हिंदूवादी संगठन सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय की गुहार लगा सकते हैं.
इंदौर-जबलपुर के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने इंदौर की युवती और सिहोरा के युवक की कोर्ट मैरिज शादी की अनुमति दे दी है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने युवक और युवती को शादी करने की अनुमति दे दी है.
बता दें कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के रहने वाले हसनैन अंसारी लिविंग रिलेशन में रह रहे थे. पिछले महीने 12 नवम्बर 2024 को युवती और युवक ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में रजिस्टर्ड विवाह होना था. लड़की के पिता इस शादी से नाखुश थे, जिसके चलते हिंदू संगठनों ने इस शादी को रोकने के लिए काफी प्रयास किया. अंकिता के परिवार वालों ने इस शादी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने युवक युवती को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था. जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए युवक युवती को शादी करने की अनुमति दे दी है.
जानकारी के मुताबिक, अंकिता और हसनैन दोनों 4 वर्षों के रिलेशनशिप में थे. वे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं. लेकिन लड़की के परिजन इसका विरोध कर रहे थे. लड़की के भाई ने युवक पर लव जिहाद का आरोप भी लगाया था. वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले पर अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया था. ताकि वह पूरी तरह सोच विचार करें और अपना फैसला ले.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved