नई दिल्ली. अमेरिका (America) के नवनिर्वाचित (newly elected) राष्ट्रपति (President) डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को 20 जनवरी को पद की शपथ लेने से पहले कोर्ट (court) से झटका लगा है. अमेरिकी जज ने हश मनी (Hush Money) मामले में ट्रंप की सजा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.
अदालत ने हश मनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सजा को रद्द करने की ट्रंप की याचिका रद्द कर दी है. मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेन ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी. इस दौरान ट्रंप के वीकलों का तर्क था कि इस केस के बरकरार रहने से राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की क्षमताएं बाधित होंगी और वह अच्छी तरह से सरकार नहीं चला पाएंगे.
क्या है हश मनी केस?
एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में यौन संबंध बनाए थे. ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था. स्टॉर्मी इस वाकये को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थीं, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पेमेंट की थी. ट्रंप को डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है.
इससे पहले स्टॉर्मी डेनियल्स ने कोर्ट को बताया था कि जब उन्होंने ट्रंप को पहली बार देखा था तो उन्होंने रेशम का पायजामा पहना हुआ था. उस वाकये को बताते हुए स्टॉर्मी डेनियल्स ने कहा था कि ट्रंप ने मुझसे एडल्ट इंडस्ट्री में मेरे करियर के बारे में पूछा था. उन्होंने पूछा था कि क्या मैंने सैक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी (STD) को लेकर टेस्ट कराया है.
20 जनवरी को शपथ लेंगे ट्रंप
ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में नियंत्रण वापस हासिल कर लिया है, जहां उनके पास 52 सीटें हैं जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन ने बढ़त बना रखी है, जहां उनके पास 216 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 209 सीटें हैं.
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