सेफ्टी एक्ट में सीसीटीवी लगाना जरूरी
इंदौर। प्रदेश सरकार (State Government) के नए पब्लिक सैफ्टी एक्ट (public safety act) में अब 100 से ज्यादा लोगों के समारोह (Celebration) में सीसीटीवी (CCTV) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते बड़े बजट की शादियों पर तो कोई भार नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे वर्ग के लोगों की छोटी-छोटी शादियों (small weddings) पर अतिरिक्त भार आ जाएगा। इन शादियों में अगर छोटे से छोटा कैमरा सिस्टम भी लगाया जाता है तो उसका खर्चा 15 से 25 हजार रुपए के बीच आएगा। यानि शादी में अब यह अतिरिक्त खर्च भी जोडऩा पड़ेगा।
सरकार द्वारा पब्लिक सैफ्टी एक्ट के तहत जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें 100 से अधिक लोगों के विवाह, जन्मदिन समारोह या अन्य आयोजनों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। यह सीसीटीवी सुरक्षा को लेकर लगाए जाएंगे। यदि किसी घटना के बाद पुलिस द्वारा फुटैज मांगने पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान हैं। यह नियम तो बना दिया गया, लेकिन शादियों में कम से कम 8 कैमरों को लगाने का खर्चा करीब 15 से 25 हजार रुपए आने वाला है। धर्मशाला या सार्वजनिक स्थान पर होने वाले आयोजन में ये व्यवस्था करना होगी। अगर नियमों को माने तो घरों में भी 100 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम होता है तो सीसीटीवी लगाना ही होंगे। बीएचएल इंटरप्राइजेस के हेमराज लोट का कहना है कि नियम के अनुसार स्पष्ट दिखने वाले ऐसे कैमरे लगाना होंगे, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। ये कैमरे 8 से 12 या फिर 16 तक हो सकते हैं। 8 कैमरे तो 20 हजार रुपए तक के किराये में लगाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सेटअप लगाने के लिए आयोजकों को 40 हजार रुपए का खर्चा आ सकता है। इसके लिए दूसरे इक्यूपमेंट भी लगाना पड़ेंगे। हालांकि ये अतिरिक्त खर्च छोटी शादियों पर ही आएगा, वहीं होटलों, मैरिज गार्डन में तो प्रबंधन द्वारा पहले ही कैमरे लगे रहते हैं। इसलिए बड़ी शादियों पर खर्च का भार नहीं पड़ेगा।