नई दिल्ली। संविधान (Constitution) से धर्मनिरपेक्ष (Secular) और समाजवाद (Socialism) शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य के द्वारा दायर की गईं थी। गौरतलब है कि साल 1976 में पारित हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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