डेस्क: ईरान (Iran) की एक कोर्ट (Court) ने फैसला सुनाया कि अमेरिका(America) इराक और सीरिया में मारे गए ईरानियों के परिवारों को मुआवजा दे. इसके साथ ही अमेरिका को दो महीने की मोहलत भी दी है. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने अर्द्ध-सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से इसकी जानकारी दी. कोर्ट ने कहा कि अमेरिका को इराक और सीरिया में अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूहों से लड़ते हुए मारे गए ईरानियों के परिवारों को 48.86 अरब डॉलर का मुआवजा देना होगा.
सिन्हुआ के मुताबिक, जज माजिद हुसैनजादेह ने शनिवार (16 नवंबर) को तेहरान कोर्ट की 55वीं शाखा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के 700 सदस्यों की ओर से अमेरिकी सरकार के खिलाफ ‘आतंकवादी और तकफीरी (चरमपंथी) समूहों को स्पष्ट समर्थन’ के लिए दायर शिकायतों की दो सत्रों में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.
फैसले में कहा गया कि अमेरिका समर्थित डर फैलाने वाले समूहों की ओर से किए गए आतंकवादी अपराधों के परिणामस्वरूप, वादियों को महत्वपूर्ण भौतिक और मानसिक नुकसान हुआ है और अपने लोगों की मौत के कारण भावनात्मक दबाव में हैं. कोर्ट ने आतंकवादी समूहों की पहचान ‘इस्लामिक स्टेट और अल-नुसरा फ्रंट’ के रूप में की और कहा कि वे अमेरिकी सहयोग और समर्थन के अभाव में ऐसे अपराध नहीं कर सकते.
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