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    उत्तराखंड में जमीन खरीकर कानूनी पचड़े में फंसे मनोज बाजपेयी

  • November 14, 2024

    अल्मोड़ा। बॉलिवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मनोज किसी फिल्म या फिर ऐक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति से जुड़े एक मामले की वजह से चर्चा में हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मनोज की एक प्रॉपर्टी जांच के दायरे में आ गई है। बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी के बाद मनोज दूसरे सेलिब्रिटी बन गए हैं, जो पहाड़ी राज्य में नए कानून की जद में आए हैं।

    दरअसल, उत्तराखंड सरकार कृषि भूमि को ‘बाहरी लोगों’ के अधिग्रहण से बचाने के लिए एक सख्त कानून पर विचार कर रही है। अल्मोड़ा के डीएम आलोक पांडेय ने अभिनेता से जुड़ी प्रॉपर्टी के भूमि कानून उल्लंघन की जद में आने की बात की पुष्टि की है। मनोज बाजपेयी ने 2021 में लमगड़ा ब्लॉक में करोड़ों की जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यह सामने आया है कि यह खरीदारी उत्तराखंड के भू-कानून के मानकों के अनुसार नहीं की गई।



    ध्यान-योग केंद्र के लिए खरीदी थी जमीन
    मनोज ने ध्यान और योग केंद्र के विकास के लिए कपकोट में लगभग 15 यानी 2,160 वर्ग फीट के बराबर की जमीन खरीदी थी। हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर जमीन खरीदे जाने के बाद से कोई निर्माण नहीं हुआ है। उत्तराखंड सरकार अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मनोज बाजपेयी का अधिग्रहण स्थानीय भूमि नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।

    गौरतलब है कि उत्तराखंड ने विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त भूमि उपयोग कानूनों को लागू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। प्रदेश में भू-कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 27 सितंबर को आदेश जारी किए थे। उनके अनुसार, नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन बिना अनुमति के खरीदने पर प्रतिबंध होगा।

    राजा भैया की पत्नी की जमीन भी जब्त
    इससे पहले उत्तराखंड सरकार की ओर से रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के नाम से रजिस्ट्री जमीन को नैनीताल में जब्त किया गया। इसको देखते हुए नैनीताल के जिला प्रशासन ने राजा भैया की पत्नी के नाम रजिस्टर जमीन पर कार्रवाई हुई है। नैनीताल में उनकी आधा हेक्टेयर (27.5 नाली) से अधिक जमीन जब्त कर ली है।

    भानवी सिंह के नाम पर कैंची धाम उपखंड के अंतर्गत सिल्टोना गांव में स्थित यह जमीन 2006 में कृषि उद्देश्यों के लिए खरीदी गई थी। इसके बाद से अब तक इस पर कोई खेती-बाड़ी नहीं हुई है। जांच के बाद राजस्व विभाग ने संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू की। आयुक्त की अदालत और राजस्व बोर्ड में कार्रवाई को चुनौती देने के बावजूद भानवी सिंह की अपील खारिज कर दी गई।

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