भोपाल. हाल में मध्य प्रदेश (MP) हाई कोर्ट (High Court) ने पाकिस्तान (Pakistan) के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत (Bail) दी थी. अदालत ने आदेश में कहा था कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में आकर राष्ट्रीय ध्वज (National flag) को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ (Bharat Mata Ki Jai) का नारा लगाना होगा. महीने के पहले और चौथे मंगलवार को उसे ऐसा करना था. ऐसे में आज वह तिरंगे को सलामी देने और भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचा .
बता दें कि भोपाल के पास मंडीदीप में रहने वाले फैसल उर्फ फैजान ने 17 मई 2024 को पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए थे. इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी.
फैसल ने लगाए थे पाकिस्तान समर्थक नारे
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के बराबर था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था, इसलिए उसे जमानत न मिले. तब बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है. वह इसी देश का नागरिक है. हालांकि, आवेदक के वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि एक वीडियो में आवेदक पाकिस्तान की तारीफ करते हुए और भारत की निंदा करते हुए नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है.
कोर्ट ने दी थी ऐसी सजा
उधर, राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आवेदक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. तब सभी तर्कों पर विचार करते हुए जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश में कहा था कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है.
फैसले में उसे 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई और उसे हर महीने में 2 बार भोपाल पुलिस थाने में आर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने की सजा मिली.
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