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    पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

  • October 18, 2024

    नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता सत्येंद्र जैन (satyendra jain) को दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering cases) में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है. हालांकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जेल में लंबी सजा काटी है. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा.

    जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था. अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है. अदालत का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की.


    इस मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. हालांकि अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए. हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं.

    कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे. वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे. इसके अलावा AAP नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी.

    सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है.

    सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद AAP नेता मनीष सिसोदिया ने X पर एक पोस्ट में कहा कि तानाशाह की तानाशाही को एक बार फिर तमाचा पड़ा है. झूठे और बेनुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा. चार बार उनके घर पर रेड की, लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा.

    देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते. देश का संविधान ज़िंदाबाद. वहीं, सत्येंद्र जैन की बेटी श्रेया जैन ने कहा कि हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा, यह बस समय की बात थी. ऐसा लगता है कि इस साल हमारे लिए दिवाली जल्दी आ गई.

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