जबलपुर: रेप (Rape) के एक चौंकाने वाले मामले में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने आरोपी को अग्रिम जमानत (Bail) दे दी. यह मामला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि आरोपी उसी महिला (Women) का पति (Husband) है, जिसका रेप हुआ. दूसरा, पीड़ित महिला ने उसकी बेल का विरोध भी नहीं किया. हाईकोर्ट में आरोपी पति के वकील ने बताया कि उसे पहले भी अग्रिम जमानत मिल चुकी है. वकील ने हाईकोर्ट को पीड़ित पत्नी की मंशा भी बताई. इस मामले में महिला ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. सारे पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया.
गौरतलब है कि, मामला अनूपपुर जिले का है. कुछ दिनों पहले इस जिले की महिला ने पुलिस में रेप की शिकायत की थी. उसने पुलिस को बताया था, ‘कुछ दिनों पहले उसके पति ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया था. उन्हें खाना परोसने के बाद मैं कमरे में सोने चली गई. कुछ देर बाद पति ने कमरे का दरवाजा खटखटाकर खोलने के लिए कहा. मैंने दरवाजा खोला तो पति ने दोस्त को कमरे में भेजकर बाहर से कुंडी लगा दी. उसके बाद पति के दोस्त ने मेरा रेप किया.’ पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
इसके बाद की कार्रवाई में चौंकाने वाला वाकया सामने आया. पीड़ित महिला के पति ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. यहां कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला ने आरोपी पति की जमानत का विरोध नहीं किया. भोपाल से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, सुनवाई के दौरान उल्टे, पीड़ित महिला ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने इस केस में उसके पति का नाम जबरदस्ती लिखवाने का दबाव डाला. पुलिस को दिए अपने बयान से पलटने के बाद हाईकोर्ट ने महिला के पति को जमानत दे दी.
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