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    महाराष्ट्र में महंत रामगिरी पर 67 केस, CM के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग, जानें क्या है मामला?

  • October 02, 2024

    मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि धार्मिक नेता महंत रामगिरी महाराज (Mahant Ramgiri Maharaj) के खिलाफ राज्यभर में 67 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर नासिक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद (Islam and Prophet Mohammed) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई आपत्तिजनक सामग्री को हटाया जा रहा है।


    महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ ने यह जानकारी एक याचिका का विरोध करते हुए दी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने रामगिरी महाराज के साथ मंच साझा किया था। यह याचिका अधिवक्ता मोहम्मद वसी सैयद और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि 2014 से सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी आई है और इस्लामोफोबिक प्रथाओं को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिससे भीड़ द्वारा हत्या, दंगे और मुस्लिमों का बहिष्कार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं।

    एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एजाज नकवी ने सोमवार को तर्क दिया कि रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, मुख्यमंत्री शिंदे ने उनके साथ मंच साझा किया और बयान दिया कि राज्य में संतों की सुरक्षा की जाएगी। इसी तरह, नकवी ने भाजपा विधायक नितेश राणे द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों का भी उल्लेख किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    हालांकि, जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि रामगिरी महाराज के वीडियो हटाने और नितेश राणे के कथित घृणास्पद भाषणों के मामले में एफआईआर दर्ज करने से संबंधित याचिकाओं की पहले से ही सुनवाई की जा रही है। पीठ ने कहा, “हम उन्हें भाषण देने से नहीं रोक सकते, लेकिन जहां-जहां संभव है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है।”

    नकवी के आरोपों पर जवाब देते हुए अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि एकनाथ शिंदे और रामगिरी मंच साझा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। आपको दुर्भावना दिखानी होगी। यदि कोई उल्लंघन हुआ है, तो एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। आप (नकवी) मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं। जब आप मुख्य मुद्दे से भटकते हैं, तो यही होता है। आपका मुख्य मुद्दा वीडियो हटाने का है।”

    सराफ ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रामगिरी महाराज के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 19 सितंबर तक 67 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की याचिकाएं नहीं लाई जा सकतीं और मुख्यमंत्री का नाम याचिका से हटाने का अनुरोध किया। अदालत ने नकवी को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका में संशोधन करें। अदालत ने कहा, “पुलिस के पास एक व्यवस्था है, वे इस मामले को संभाल लेंगे।”

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