भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (capital Bhopal) के एक निजी स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची (Three and a half year old girl.) के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गुरुवार को स्कूल को सील (school sealed) कर दिया। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि स्कूल की मान्यता भी रद्द (School recognition canceled) करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान देखे। इसके बाद जब बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथ बेड टच होने की बात बताई। स्कूल का एक शिक्षक ही बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था।
पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक निजी स्कूल को सील कर दिया, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची के साथ उसका एक शिक्षक यौन उत्पीड़न कर रहा था। इस बारे में एसडीएम (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) अर्चना शर्मा ने कहा, ‘हमने स्कूल की इमारत को सील कर दिया है और इसकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई है और हम दो दिनों के भीतर जांच पूरी कर लेंगे।’
बच्ची के यौन शोषण की खबर सामने आने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों सहित आम लोगों ने यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के साइनबोर्ड को तोड़ दिया और परिसर के बाहर आरोपी का पुतला जलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग की।
इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना की निंदा की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सीएम यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘भोपाल में एक स्कूल शिक्षक द्वारा तीन साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस मामले में स्पेशल कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। यह कृत्य अत्यंत घृणित, शर्मनाक व निंदनीय है।’
बच्ची के माता-पिता की शिकायत के बाद आरोपी स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान कासिम रेहान के रूप में हुई है, जो कि स्कूल में आईटी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा था।
पुलिस के अनुसार, साढ़े तीन साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के संबंध में कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और 75 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया, ‘आरोपी उसी स्कूल में शिक्षक है, जहां बच्ची पढ़ती है। उसकी पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘चूंकि पीड़िता बहुत छोटी है, इसलिए घटना का खुलासा होने में कुछ समय लगा, लेकिन जब हमें शिकायत मिली, तो हमने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।’
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved