नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (Market regulator Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) के खिलाफ बड़ा एक्शन (Big action.) लेते हुए उसे डेट मार्केट (Debt Market) में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करने से रोक दिया है। मार्केट रेगुलेटर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि एक्सिस कैपिटल के खिलाफ ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
अपने आदेश में सेबी ने एक्सिस कैपिटल को डेट सेगमेंट में सिक्योरिटीज के किसी भी इश्यू के लिए अंडरराइटर, अरेंजर या मर्चेंट बैंकर के रूप में कोई भी नया काम करने से रोक दिया है। इस संबंध में सेबी ने एक्सिस कैपिटल से 21 दिन के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि सेबी के पास शिकायत आई थी कि एक्सिस कैपिटल ने सोजो इन्फोटेल के लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने में मर्चेंट बैंकर्स द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज से अलग काम किया। आरोप की जांच के बाद सेबी ने आदेश जारी करके कहा है कि एक्सिस कैपिटल ने अंडरराइटिंग की आड़ में एनसीडी के रिडेम्प्शन के लिए गारंटी प्रदान की, जिसे मौजूद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत करने की अनुमति नहीं थी। इस तरह की गतिविधि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जोखिम की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि इससे बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बाधा पहुंच सकता है।
सेबी के आदेश में कहा गया है कि इस रेगुलेशन का उद्देश्य एक मर्चेंट बैंकर को निवेशकों को ऑफर की गई सिक्योरिटीज के अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन का सब्सक्रिप्शन लेकर मार्केट रिस्क लेने और शुल्क लगाकर इस प्रकार प्राप्त की गई सिक्योरिटीज का निपटान करने की अनुमति देना है। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है की सोजो इन्फोटेल के साथ अपने अरेंजमेंट के तहत एक्सिस कैपिटल एनसीडी सब्सक्राइबर्स को क्रेडिट रिस्क कवर उपलब्ध कराके क्रेडिट रिस्क उठा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है।
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