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    कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल की बिक्री में फंसा पेंच, NCLAT ने खरीदार को भेजा नोटिस

  • September 15, 2024

    नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) ने अनिल अंबानी की कंपनी (Anil Ambani’s company)- रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) के कर्जदाताओं की याचिका पर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IndusInd International Holdings Limited- IIHL) को नोटिस जारी किया। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Ashok Bhushan) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हिंदुजा की कंपनी आईआईएचएल को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।


    किसकी याचिका पर हो रही सुनवाई
    बता दें कि NCLAT आरकैप के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कर्जदाताओं ने याचिका में भुगतान में लगने वाले समय के लिए ब्याज लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है। ऋणदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है। पीठ ने 23 जुलाई को IIHL को सीओसी एस्क्रो अकाउंट में 2,750 करोड़ रुपये इक्विटी राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

    इसने अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध किया है कि वह IIHL को आठ अगस्त, 2024 तक अग्रिम नकद राशि पर ब्याज लेने की अनुमति देने का निर्देश दे। इसके साथ ही 9,660 करोड़ रुपये की अग्रिम नकद राशि के कर्ज राशि पर आठ अगस्त, 2024 से हस्तांतरण तिथि तक ब्याज की अनुमति दे, जो अग्रिम नकद राशि के भुगतान की तिथि है।

    9861 करोड़ रुपये की योजना
    IIHL रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरी। एनसीएलटी-मुंबई ने 27 फरवरी, 2024 को कर्ज में डूबी वित्तीय कंपनी के लिए IIHL की 9,861 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

    ऋणदाताओं ने चूक होने पर सीओसी विशेष खाते (2,750 करोड़ रुपये) में पड़ी धनराशि को जब्त करने की भी अनुमति देने का आग्रह किया। एनसीएलटी ने आठ अगस्त को IIHL को निर्देश दिया था कि वह 48 घंटे के भीतर आरकैप के ऋणदाताओं के खातों में 2,750 करोड़ रुपये हस्तांतरित करे। बता दें कि रिलायंस कैपिटल के शेयर की ट्रेडिंग लंबे समय से बंद है।

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