नई दिल्ली. दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi liquor policy scam) मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) की जमानत याचिका (Bail plea) पर आज (5 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई (hearing ) होनी है. अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था.
सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुइयां की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी. ईडी मामले में पहले ही कोर्ट ने सीएम की रिहाई का आदेश दिया था. अब सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर तय होगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं.
दो नंबर पर लिस्टेड है केजरीवाल की याचिका
मामले को सुनवाई के लिए दो नंबर पर लिस्ट किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि उनकी जमानत पर कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा. लोगों के बीच इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि शराब नीति घोटाला के आरोप ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए चुनौती दी है और न्याय की मांग की है.
स्पेशल बेंच के पास सुनवाई के लिए दो याचिकाएं
स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई के लिए दो याचिकाएं हैं, जिनमें सीबीआई केस के ही संबंध में एक उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और दूसरी उनकी जमानत याचिका है. अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो इससे दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.
जमानत मिलेगी या नहीं, फैसले पर सबकी नजर
मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थकों में इस मामले को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों ही हैं, क्योंकि उनके नेता की रिहाई का फैसला उनकी सरकार के भविष्य पर प्रभाव डाल सकता है. आगामी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है.
17 महीने बाद सिसोदिया को मिली थी जमानत
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एससी से जमानत मिल गई थी. मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे. कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी थी.
के. कविता को 10 लाख के बॉन्ड पर मिली थी बेल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 अगस्त को भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को जमानत दी थी. उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई थी. अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि वह पढ़ी-लिखी हैं या विधायक या सांसद हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का लाभ से वंचित रखा जा सकता है.
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