नई दिल्ली (New Delhi)। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने जामिया नगर निगम इलाके में 2020 में NIA की रेड के दौरान बाधा डालने के मामले में आरोप तय किया है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ IPC की धारा 186/189/353/506 के तहत आरोप तय किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में आमनातुल्लाह खान (Amanatullah Khan) के खिलाफ IPC 186/189/353/506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
NIA के डीएसपी ने शिकायत में कहा था कि स्थानीय विधायक आमनातुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली। परिसर से छापेमारी टीम के प्रस्थान के समय अमानतउल्ला खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरन रोका और बहस की।
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