नई दिल्ली: भारत एक युवा देश (Young Country) हैं और दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र (Democracy) है. देश में वोट (Vote) देने की उम्र 18 साल है, जबकि लोकसभा और विधानसभा (Lok Sabha and Legislative Assembly) का चुनाव (Election) लड़ने के लिए शर्त है कि उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए. राज्यसभा में चुनाव लड़ने की उम्र को लेकर सवाल उठाए गए. आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadda) ने कहा, जब 18 साल में सरकार चुनने का अधिकार, तो 21 में चुनाव लड़ने का क्यों नहीं.
राज्यसभा में गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष किए जाने की मांग की गई, वर्तमान में यह 25 वर्ष है. उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने इस मामले को उठाया. उन्होंने कहा, भारत एक युवा देश है लेकिन उतनी संख्या में युवा राजनीति में नहीं हैं.
राघव चड्ढा ने कहा, भारत सबसे युवा देशों में से एक है, हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, हमारी आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, उम्र को लेकर आंकड़ा सामने रखने के बाद उन्होंने सवाल पूछा, क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं?
चड्ढा ने कहा कि पहली लोकसभा में चुने गए 26 प्रतिशत लोग 40 वर्ष से कम आयु के थे जबकि 17वीं लोकसभा में मात्र 12 प्रतिशत सांसद ही 40 वर्ष से कम उम्र के थे. उन्होंने कहा, जैसे-जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम युवा देश हैं और राजनीतिज्ञ भी युवा होने चाहिए.
आम आदमी पार्टी के सदस्य ने बताया कि राजनीति में युवाओं की संख्या इसीलिए कम हो रही है क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को नेता नहीं बनाना चाहता है. उन्होंने कहा, आज, हमें युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि युवा भारत के मुख्यधारा की राजनीति में आए. इस देश में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष है. उन्होंने कहा, इस आयु को 25 से घटाकर 21 वर्ष करें.
चड्ढा ने दलील दी कि 21 वर्ष के युवा अगर मुख्यधारा की राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, जब देश के युवा 18 वर्ष की आयु में वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकते हैं और देश का भविष्य चुन सकते हैं तो 21 वर्ष की आयु में वह चुनाव भी जरूर लड़ सकते हैं.
वर्तमान कानून के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने की उम्र 30 वर्ष है. हालांकि, देश में मतदान के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है. इस से पहले पिछले साल कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने संसद में पेश अपनी एक रिपोर्ट में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को घटाने का सुझाव दिया था.
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