नई दिल्ली (New Delhi)। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने की तारीख बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल, सरकार (Government) 31 जुलाई की डेडलाइन (Deadline.) को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। अब तक के संकेत से तो यही अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, आप 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल (ITR filing deadline) कर सकते हैं। इसके एवज में जुर्माना (Fine) देना पड़ सकता है।
कितना है जुर्माना
जिन लोगों की सालाना सैलरी 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, जिनकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है उन्हें 5,000 रुपये लेट फीस देना पड़ेगा।
इन्हें 3 महीने का मौका
वहीं, जिन इंडिविजुअल्स और बिजनेस के अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है। इस एक्सटेंशन का उद्देश्य आपको ऑडिट पूरा करने और अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देना है। बता दें कि आयकर विभाग इन इंडिविजुअल्स को अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले एक मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऑडिट पूरा करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय देता है।
7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न
वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार शाम सात बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है- अबतक (31 जुलाई) सात करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 50 लाख से ज्यादा आईटीआर आज शाम सात बजे तक दाखिल किए गए हैं। बता दें कि 1 जुलाई, 2023 तक आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से अधिक थी। 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे।
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