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    इमरान खान के दि एंड की पूरी तैयारी, अब पार्टी पर बैन लगाने का फैसला

  • July 15, 2024

    लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है. पाकिस्तान की सरकार ने इमरान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. सूचना मंत्री अत्ता तरार ने कहा कि वे पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते. वे पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेंगे.

    सूचना मंत्री अत्ता तरार का कहना है कि विदेशी फंडिंग मामले, 9 मई के दंगों और सिफर प्रकरण के साथ-साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं. पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ वे पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व उपसभापति कासिम सूरी के खिलाफ भी अनुच्छेद 6 लागू करेंगे. खास बात ये है कि इस अनुच्छेद 6 के तहत सजा-ए-मौत है.


    पाकिस्तान की सरकार की ओर से ये फैसला शीर्ष अदालत की ओर से आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई को राहत दिए जाने के बाद सामने आया है. साथ-साथ इद्दत मामले में पार्टी प्रमुख को राहत दी गई. सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह दिए गए फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पीटीआई नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपना दो-तिहाई बहुमत खोने वाला है.

    इस साल मार्च में 4-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आरक्षित सीटों के लिए कोटा का दावा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें गैर-सुधार योग्य कानूनी दोष हैं और आरक्षित सीटों के लिए पार्टी सूची प्रस्तुत करने के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है. आयोग ने अन्य संसदीय दलों के बीच सीटों का बंटवारा करने का भी फैसला सुनाथा था. इस फैसले के तहत पीएमएल-एन, पीपीपी को 16 सीटें और पांच अतिरिक्त सीटें दी गईं, जबकि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल को चार सीटें दी गईं. इस बीच, पीटीआई ने फैसले को असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया था.

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