इंदौर। आखिरकार चौतरफा विरोध के बाद स्कूली शिक्षा विभाग का कक्षा 9वीं में न्यनूतम 13 वर्ष की आयु की बाध्यता के नियम को हाल-फिलहाल स्थगित कर दिया। गौरतलब है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी प्रवेश नीति 2024-25 में इसको लेकर नियम बनाए थे और यह भी स्पष्ट किया था कि 13 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी को कक्षा 9वीं में प्रवेश न दिया जाए। मंडल के इस नियम के चलते लाखों विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गया, वहीं सरकारी स्कूल के साथ निजी स्कूल संचालकों के लिए भी यह आदेश नई मुसीबत खड़ा कर रहा था।
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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जैसे ही इस नियम को लेकर सख्ती शुरू की वैसे ही इस नियम को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया था। जब मामला स्कूली शिक्षा विभाग तक पहुंचा तो उन्होंने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी इस नियम को आगामी आदेश तक स्थगित करने का निर्देश जारी किया। सूत्रों के अनुसार मंडल चाहता था कि इस न्यूनतम आयु के नियम के माध्यम से परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों की आयु में एकरूपता नजर आए। बहरहाल ताज़े आदेश से मंडल की मंशा पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। इस प्रतिनिधि ने जब मंडल के आंचलिक अधिकारी से बात करना चाही तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया
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