नई दिल्ली(New Delhi) । मुंबई पुलिस(mumbai police) सोमवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन(bmw hit and run) मामले में भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) के प्रावधान को लागू करने के मामले में फंस(stuck in the case) गई। राजेश शाह, मुख्य आरोपी मिहिर शाह और ड्राइवर राजऋषि बिदावत पर बीएनएस के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए है। इनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (सबूत नष्ट करना) शामिल हैं।
शुरुआत में राजेश शाह की रिमांड सुनवाई के दौरान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी भोसले ने अन्य सवालों के अलावा नए कानून की धारा 105 को लागू करने के पीछे के तर्क पर जांच अधिकारी से सवाल पूछे। जब आईओ और अन्य पुलिस कर्मी जवाब देने में उलझने लगे, तो मजिस्ट्रेट ने बीएनएस की एक प्रति दी और उन्हें संबंधित अनुभाग को पढ़ने के लिए कहा।
इसके बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष से पांच मिनट का ब्रेक लेने और उसके सवालों का जवाब देने को कहा। हालांकि, ब्रेक के बाद भी पुलिस मजिस्ट्रेट के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस को तैयार होकर आना चाहिए।
राजेश शाह को जमानत
एक स्थानीय अदालत ने बीएमडब्ल्यू टक्कर मामले में सोमवार को शिवसेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह) नेता राजेश शाह को जमानत दे दी, जबकि उनके ड्राइवर राजऋषि बिदावत को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह शाह के बेटे मिहिर आर शाह से जुड़ा मामला है। दुर्घटना में एक मछुआरे कावेरी पी. नखवा की मौत हो गई।
सीवेरे मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देते हुए उन्हें 15 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने का निर्देश दिया। यह घटना रविवार सुबह दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में हुई, तब से मिहिर आर. शाह आधा दर्जन पुलिस टीमों के साथ मुंबई और आसपास के जिलों में उसकी तलाश के बावजूद में फरार है। पुलिस को अंदेशा है कि वह वहां छिपा हो सकता है।
वर्ली पुलिस ने राजेश शाह और बिदावत को गिरफ्तार कर लिया था – जब मिहिर कथित तौर पर नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था, तब बिदावत बीएमडब्ल्यू में मौजूद थे। कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी जिस पर प्रदीप नखवा और उनकी मृत पत्नी कोलाबा के ससून डॉक से मछली खरीदकर घर जा रहे थे।
राजेश शाह और उनके ड्राइवर पर सबूतों को नष्ट करने, मुख्य आरोपी मिहिर को दुर्घटना के बाद भागने में मदद करने और दुर्घटना के बाद कई फोन कॉल करने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।
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