नई दिल्ली: NTA ने NEET-UG परीक्षा रद्द करने का विरोध (Protest against cancellation of NEET-UG exam) करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर (Affidavit filed in Supreme Court) किया है. इसमें एनटीए ने कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों (Patna and Godhra centres) में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए. यह कहना गलत है कि उच्च अंक लाने वाले छात्र केवल कुछ केंद्रों से हैं. एनटीए ने अपने हलफनामे में खुलासा किया है कि उसने गड़बड़ी में शामिल छात्रों के रिजल्ट रोक दिए हैं और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.
एनटीए का कहना है कि अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई है. NEET (UG) 2024 जैसी हाई-स्टेक परीक्षा में शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कारण न होने के बावजूद पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो यह लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा.
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