नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court’) कथित शराब नीति घोटाले (Liquor policy scams) से जुड़े भ्रष्टाचार व धनशोधन के मामलों (Corruption and money laundering cases) में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता (Bharat Rashtra Samithi (BRS) Leader) के कविता की जमानत अर्जी पर फैसला (Decision on K. Kavita’s bail application) सोमवार को सुना सकता है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कविता की जमानत संबंधी दोनों अर्जियों पर अपना आदेश 28 मई को सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक, वह सोमवार को दोपहर ढाई बजे अपना फैसला सुना सकती हैं।
कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले और धनशोधन में ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
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