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अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 3 दिनों की CBI रिमांड पर भेजा

June 26, 2024

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले (Delhi’s alleged liquor scam case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आज बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई को 29 जून की शाम 7 बजे से पहले केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा. इससे पहले कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.

सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था. केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. लेकिन तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया. फिर अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए. ये कानून नहीं है बल्कि ये तानाशाही है, इमरजेंसी है.


सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे. सिंघवी ने पीठ को बताया कि घटनाक्रम हर दिन नया आकार ले रहा है और अब केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है.

हाई कोर्ट ने 25 जून को दिए आदेश में निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक बरकरार रखी. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया है जिसे रिकॉर्ड में लिया जा सकता है. पीठ ने दलीलों को सुना और केजरीवाल को अपील दायर करने की छूट दे दी.

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें नियमित जमानत दी थी. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद इसे 2022 में रद्द कर दिया गया था.

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