नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि किसी की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही से पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. नीट मामले में अमूल्य विजय पिनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा.
वहीं, शीर्ष अदालत ने एनटीए और केंद्र से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. नितिन विजय की ओर पेश वकील ने कहा कि ऐसे परीक्षा होगी तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, भगवान ही मालिक है. इस पर एनटीए ने आपत्ति जताते हुए कहा हमें जवाब देने दीजिए. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए अपनी गलती ग्रेस मार्क में मान चुका है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से जवाब देने का निर्देश दिया. उसने कहा कि हम याचिकाकर्ता के मुताबिक आज ही आदेश नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते.
शीर्ष अदालत ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए. अदालत ने केंद्र और एनटीए को यह भी कहा कि वे NEET-UG के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमे के रूप में न लें. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें.
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