जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जीएसटी रिकवरी (GST Recovery) पर रोक लगा दी (Baned) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी रिकवरी पर रोक लगाते हुए मामले को निस्तारित कर प्रार्थी फॉर्म को निर्देशित किया कि वह जीएसटी अधिकरण के गठन के तीन माह के भीतर अधिकरण में अपील प्रस्तुत करें ।
उल्लेखनीय है कि नाइस टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर अपीली अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की। साथ ही रिकवरी राशि पर रोक लगाने का निवेदन किया और तर्क दिया कि जीएसटी अधिनियम 2017 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, परंतु आज दिनांक तक जीएसटी अधिकरणका गठन नहीं हुआ तथा जीएसटी अधिकारी बकाया राशि वसूल करने परआमादा है तथा वैकल्पिक उपचार नहीं है। ऐसे में रिट याचिका प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
मामले की सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश भुवन गोयल ने रिकवरी राशि पर रोक लगाते हुए मामले को निस्तारित कर दिया तथा प्रार्थी को स्वतंत्रता दी और निर्देश दिया जीएसटी अधिकरण के गठन के तीन माह के भीतर जीएसटी अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करें तब तक धारा112 (8) की पालना करने पर रिकवरी राशि पर रोक जारी रहेगी।
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