देहरादून । उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निकाय चुनाव को लेकर (Regarding Civic Elections) सरकार को (To Government) अवमानना नोटिस जारी किया (Issued Contempt Notice) ।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 6 माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, वही नोटिस का 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट और अब मानना नोटिस पर भाजपा का कहना है कि न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। हम न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से हों उस पर सरकार काम कर रही है और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव कराने में हुई देरी के कारण को न्यायालय को अवगत कराने का काम किया जाएगा। जो चीज न्यायालय ने मांगी है उन्हें उससे भी अवगत कराया जाएगा।
वहीं हाईकोर्ट द्वारा सख्त लहजे में सरकार से मांगी गई रिपोर्ट और अवमानना नोटिस पर कांग्रेस सरकार पर तंज कस्ती नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कम शब्दों में पर तीखे तरीके से सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जो प्रतिबद्धता जताई थी उसे उन्हें पूरा करना चाहिए था। लेकिन, उसे पूरा करने में सरकार नाकामयाब रही। इसके साथ-साथ जनता के साथ किए गए कमिटमेंट पूरे करने में भी सरकार नाकामयाब रही है।
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