नई दिल्ली (New Delhi)। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (Market regulator Securities and Exchange Board of India -SEBI) निवेशकों से गलत ढंग से पैसा जुटाने (Raising money wrongly.) वाली सात कंपनियों (Seven companies) से वसूली के लिए उनकी 22 संपत्तियों की आठ जुलाई को नीलामी करेगा।
बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि निवेशकों से गलत ढंग से पैसा जुटाने वाली सात कंपनियों से वसूली के लिए उनकी 22 संपत्तियों की आठ जुलाई को नीलामी की जाएगी। सेबी ने कहा कि निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र करने के मामले में पाइलन ग्रुप, विबग्योर ग्रुप और जीबीसी इंडस्ट्रियल कॉर्प समेत सात कंपनियां शामिल हैं। इनमें टावर इन्फोटेक ग्रुप, वारिस ग्रुप, टीचर्स वेलफेयर क्रेडिट एंड होल्डिंग ग्रुप और एनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड भी शामिल हैं।
सेबी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप इन कंपनियों की 22 संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए न्यायमूर्ति शैलेंद्र प्रसाद तालुकदार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई है। बजार नियामक ने कहा कि इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में भूखंड और एक फ्लैट शामिल हैं। इन संपत्तियों की नीलामी आठ जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक ऑनलाइन आयोजित की गई है। इसकी नीलामी 45.47 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी। दरअसल इन फर्मों ने नियामकीय मानदंडों का पालन किए बगैर निवेशकों से पैसा जुटाया था।
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