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    डॉक्टर्स ने पैर की चोट को साधारण बताते हुए मरीज को दी छुट्टी, दो दिन बाद मौत, FIR हुई दर्ज

  • June 01, 2024

    नोएडा (Noida) । एक युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल (Private Hospital) ले जाया गया, जहां के डॉक्टर्स (Doctors) ने उसके पैर की चोट (Foot injury) को साधारण बताते हुए उसे छुट्टी दे दी। हालांकि अगले दिन उसके पैर में फिर दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे एक अन्य निजी अस्पताल ले जाया गया, यहां भी डॉक्टर्स ने जांच के बाद चोट को सामान्य बताया। लेकिन दो दिन बाद ही अचानक युवक की मौत हो गई। जिसके बाद अब पुलिस ने युवक को टक्कर मारने वाले अज्ञात कार चालक के साथ ही लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के मालिक और अन्य स्टाफ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

    यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल का है, जहां 21 साल के एक युवक की मौत के बाद अस्पताल के मालिक, डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। यह युवक सड़क हादसे के दौरान पैर में लगी चोट के बाद इलाज कराने के लिए यहां पहुंचा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 25 मई को हुई इस दुर्घटना में शामिल कार के अज्ञात चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।


    इस मामले में ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस स्टेशन में राम कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिनके बेटे मनीष की बुलंदशहर बायपास रोड पर दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। राम कुमार ने बताया, ‘बुलंदशहर में मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे बाबू बनारसी दास अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके दाहिने पैर में मामूली चोट है और उसे उसी शाम को छुट्टी दे दी गई।’

    FIR के मुताबिक, ‘अस्पताल से आने के बाद मनीष ने फिर पैर में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद शाम करीब साढ़े छह बजे उसे दादरी स्थित नवीन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मालिक और डॉक्टरों ने उसे एक सामान्य चोट बताया और दोबारा पूछने पर भी उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है।’

    पिता के मुताबिक डॉक्टरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि मरीज को किसी अन्य अस्पताल में रेफर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 28 मई की दोपहर 3.30 बजे अस्पताल में मनीष की मौत हो गई।

    पुलिस ने बताया कि पिता की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद इस मामले में 29 मई को IPC की धाराओं 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304ए (लापरवाही से मौत), 337 (लापरवाही/किसी की जान को खतरे में डालने के लिए किया गया कार्य) के तहत FIR दर्ज की गई है।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘वैगनआर के अज्ञात चालक, निजी अस्पताल के मालिक और डॉक्टरों सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।’

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