मुंबई (Mumbai)। वीर सावरकर (Savarkar) के पोते द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर शिकायत में पुणे पुलिस (Pune Police) ने सोमवार को एक अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट (Investigation report) पेश की. सावरकर के पोते ने कांग्रेस नेता पर 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में हिंदुत्व विचारक (Hindutva thinker) को बदनाम करने का आरोप लगाया था. रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है।
शिकायतकर्ता सत्यकी अशोक सावरकर (Satyaki Ashok Savarkar) की ओर से पेश वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन की अदालत में पेश की गई है. कोल्हटकर ने कहा कि अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कह सकती है. सत्यकी सावरकर ने कहा था कि उनके वकील पिछली अप्रैल में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत लेकर कोर्ट गए थे।
सत्यकी सावरकर ने दायर की थी शिकायत
कोर्ट ने विश्रामबाग पुलिस को सत्यकी की ओर से सौंपे गए सबूतों की जांच करने और 27 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था. कोल्हटकर ने कहा, ‘विश्रामबाग पुलिस ने कहा है कि सत्यकी सावरकर ने पिछले अप्रैल में अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में दिवंगत क्रांतिकारी (वी डी सावरकर) को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया था।
आरोप को बताया- झूठा और दुर्भावनापूर्ण
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, जिससे सावरकर खुश हुए थे. शिकायत में कहा गया है, सत्यकी सावरकर ने कहा था कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी और सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी. उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
पुलिस ने पेश की जांच रिपोर्ट
कोल्हटकर ने कहा, ‘विश्रामबाग पुलिस ने आज अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की और कोर्ट को बताया कि उनकी जांच में यह पता चला है कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी घटना के बारे में नहीं लिखा लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस तरह की टिप्पणी की.’ पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया सत्यकी सावरकर की शिकायत में सच्चाई है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में वी डी सावरकर को बदनाम किया है।
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