सागर। सागर (Sagar) में 8 साल की बच्ची (8 year old girl) से दुष्कर्म (Rape) करने वाले 64 साल के बुजुर्ग (64 year old man) को न्यायालय (Court) ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने बालिका को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के लिए भी कहा है। फैसला शनिवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट ने सुनाया। जानकारी अनुसार आरोपी ने बच्ची को कुरकुरे (Kurkure) देने का लालच दिया और फिर वह उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया।
साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी ने करीब 8-10 बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर बच्ची ने अपने बड़े भाई को आपबीती बताई। भाई ने घटना की जानकारी मां को दी। इसके बाद मासूम पीड़िता ने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।