नई दिल्ली. गिरफ्तारी (arrest ) के खिलाफ (against) दायर की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री (cm) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका (petition) पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court’s ) में अंतिम सुनवाई होनी है. अनुमान है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला (decision) भी सुना सकता है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी. मामले को नियमित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा था, ‘अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं.’ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है. बेंच ने कहा था कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं.’
जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा था?
दरअसल, केजरीवाल की जमानत का आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया था. अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए बेंच ने कहा था, ‘लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपर्ण घटना है. करोड़ों मतदाता अगले पांच साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे. आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं.’
बेंच ने कहा था- खारिज करते हैं तर्क
बेंच ने यह भी कहा था, ‘इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा.’
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