नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला (Alcohol scandal) केस में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए आज का दिन काफी अहम है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court’s) आज यानी मंगलवार को इस बात पर विचार करेगा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट आज आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी (ED) को इसके लिए तैयार रहने को कहा था.
दरअसल, पिछले करीब 40 से अधिक दिनों से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के दौरान प्रचार कर पाएंगे या नहीं, यह सबकुछ सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ पहले मामले के रूप में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
किस वजह से अंतरिम जमानत पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है. दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 25 मई को होना है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तैयार रहने को कहा था
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एएसजी राजू से कहा था, ‘ऐसा लगता है कि हम आज सुनवाई पूरी नहीं कर सकते. हम मंगलवार सुबह इसे देखेंगे. अगर इसमें समय लगता है, तो हम चुनाव की वजह से अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार करेंगे.’ इस पर राजू ने कहा था कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे. उन्होंने मामले में पिछले महीने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनके द्वारा दिए गए बयानों की ओर इशारा किया था. इसके बाद पीठ ने कहा कि वह एजेंसी को पीठ की मंशा से अवगत करा रही है, ताकि सात मई को जब अंतरिम जमानत का मुद्दा आए, तो वह चौंक नहीं जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को कहा था. इससे पहले नौ अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि यह गैरकानूनी नहीं है और केजरीवाल को बार-बार जारी समन की अवहेलना करने और जांच में शामिल नहीं होने के बाद ईडी के पास ‘बहुत कम विकल्प’ बचा था.
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