इंदौर। चुनाव (Election) की ड्यूटी (duty) से मुक्ति पाने के लिए आवेदन करने वालों पर अब कलेक्टर (Collector) ने रोक लगा दी है। अब तक मिले आवेदनों में बीमारी (Disease) का बहाना बनाने वालों को जहां मेडिकल बोर्ड (medical board) के समक्ष पेश किया गया था, वहीं 31 अगस्त के बाद रिटायर होने वाले को भी चुनावी ड्यूटी से छूट नहीं देने के कारण उन्हें भी ड्यूटी पर जाना होगा। 125 से अधिक आवेदन रिटायरमेंट का हवाला देखकर छूट पाने वालों के थे।
190 गंभीर बीमारी के आवेदनों में से 111 को ही निर्वाचन कार्य से मुक्त किया गया है। बाकी 79 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं जो गंभीर बीमारी का हवाला दे रहे थे उनमें से मेडिकल बोर्ड ने 54 को फिट घोषित किया है। अब ये सभी ड्यूटी करेंगे। वहीं 125 आवेदन रिटायरमेंट के नजदीक का हवाला दे रहे थे। उनमें 45 को 31 अगस्त के पहले रिटायर होने के नियम के आधार पर छूट दी गई है। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन की ड्यूटी से मुक्ति पाने वालों के आवेदनों की झड़ी लग गई थी। विभाग को 1800 से अधिक आवेदन छूट के लिए मिले थे, लेकिन कर्मचारियों की कमी के चलते वास्तविक जरूरतमंदों को ही छूट दी गई है। हालांकि 900 से अधिक आवेदन डबल ड्यूटी करने वालों के भी विभाग को मिले, जो चुनाव के दिन तो ड्यूटी निभाने आएंगे, लेकिन उसके पहले का अवकाश चाहते हैं। अब कलेक्टर ने ऐसे आवेदनों को लेने पर रोक लगा दी है और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अब इस तरह के कोई भी आवेदन मुख्यालय को प्रेषित न करें।
प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 208 को नोटिस
मतदान के लिए मतदान दलों के साथ अधिकारियों को भी विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले दिनों हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहे 208 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ज्ञात हो कि मतदान दल हेतु पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी-एक के 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के प्रशिक्षण में बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहे 152 कर्मियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसी तरह मतदान अधिकारी-दो एवं मतदान अधिकारी-तीन के 22 अप्रैल एवं 23 अप्रैल के प्रशिक्षण में बिना किसी कारण के 56 अनुपस्थित रहे कर्मियों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved