डेस्क: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, दर्ज POSCO के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 20 मई को आदेश सुनाएगी. दिल्ली पुलिस ने पिछले साल इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में अदालत मंगलवार को आदेश पारित करने वाली थी, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने की वजह से अब 20 मई को फैसला सुनाएगी. दिल्ली पुलिस ने अदालत को 15 जून 2023 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था.
क्लोजर रिपोर्ट की पेश
नाबालिग पहलवान ने पिछले साल एक अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, वह उसका विरोध नहीं करती हैं. नाबालिग पहलवान के पिता ने जांच के बीच में यह चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे. पुलिस ने सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामले को हटाने की सिफारिश की थी. पुलिस ने शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने की सिफारिश की थी कि उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है.
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर कई पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इन्हीं में से एक नाबालिग महिला पहलवान भी थी. हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में बदलाव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में नाबालिग पहलवान की ओर से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. BJP सांसद खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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