नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सम्पन्न करवाने की दिशा में (Towards conducting Environment Friendly Elections) एडवाईजरी जारी की (Issued Advisory) ।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि वर्तमान में पर्यावरण संबंधी चिंताएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आयोग भी चुनाव के दौरान बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुददें पर भी बहुत चिन्तित है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों के साथ-साथ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी पर्यावरण अनुकूल चुनाव सम्पन्न करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की एडवाईजरी जारी करता रहा है। न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों को संकलित और परिचालित किए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी एडवाईजारी और मामले में प्रसारित अदालती निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के लिए पुनः दोहराया गया है। आयोग के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न करना भी शामिल है।
राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव पदाधिकारियों द्वारा चुनाव सामग्री की छपाई तक विभिन्न चरणों के दौरान सामग्री और अपशिष्ट प्रबंधन यानि चुनाव पूर्व, चुनाव प्रचार, मतदान, मतगणना आदि और पुस्तकों की भौमिक छपाई को कम करने और बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा जारी सामग्री अनुदेशों की छपाई में पर्यावरण अनुकूल उपाय जारी किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों को लागू करने में सभी संबंधितों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान पंजाब राज्य में 1 जून 2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। पंजाब राज्य की सीमा से लगते हुए राजस्थान के तीन किलोमीटर क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 30 मई 2024 को सायं 6 बजे से 1 जून 2024 को सायंकाल 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी सूखा दिवस रहेगा।
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