इन्दौर। पति (Husband) की हत्या (Murdet) की वारदात में रिपोर्ट लिखाने वाली पत्नी (Wife) ही कोर्ट में पलट गई। 17वें अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी मनोज ठाकुर निवासी कालिंदी गोल्ड को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
घटना 12 अक्टूबर 2022 को शाम करीब चार बजे कालिंदी गोल्ड (Kalindi Gold) की है। पुलिस कहानी के मुताबिक सुनील डहाके अपने घर के बाहर बैठा था और उसकी पत्नी गोकुला घर में थी। आरोप था कि इसी दौरान आरोपी मनोज वहां आया और सुनील के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी और पेट में लाते मारी, तभी सामने रहने वाले उपेंद्र ने आकर बीचबचाव किया। शोर सुन पत्नी बाहर आई। उसने सुनील को पानी पिलाया। इस घटना के लगभग 10 मिनट बाद सुनील की मौत हो गई। पक्नी गोकुला की रिपोर्ट पर बाणगंगा पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया था।
तीन गवाह भी पलट गए
बाद में केस की ट्रायल के दौरान कोर्ट में हुए बयान में मृतक की पत्नी ही पलट गई। आरोपी मनोज द्वारा उसके पति के साथ मारपीट और गाली-गलौज करते की बात से उसने इनकार कर दिया, जिसके कारण अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। दूसरे प्रत्यक्ष गवाह उपेंद्र ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। यही स्थिति अन्य तीन गवाहों की रही। कोर्ट ने यह मानते हुए कि केस में अभियोजन साक्ष्य का पूर्णत: अभाव है, आरोपी मनोज को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करार दिया।
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