मुंबई: सोशल मीडिया और ओटीटी (OTT) एक ऐसा प्लेटफॉर्म (platform) है, जो घर-घर में मौजूद है. वेबसाइट्स और ऐप्स (Websites and Apps) के जरिए आजकल आप घर बैठे-बैठ जो चाहे वो देख सकते हैं. लेकिन इनका गलत इस्तेमाल करने वालों की भी कोई कमी नहीं है. ऐसी कई सारी वेबसाइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऐप्स हैं, जो अश्लील कंटेंट (obscene content) लोगों तक पहुंचाते हैं. इस मामले पर सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने बड़ा कदम उठाया है.
सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट और 10 ऐप को बैन कर दिया है. इतना ही नहीं 57 सोशल मीडिया हैंडल को भी ब्लॉक किया गया है. भारत सरकार के मुताबिक इन सभी साइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आईटी एक्ट का उल्लंघन किया है. इसके अलावा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडियन पीनल कोड का भी उल्लंघन कर रहे थे.
सरकार का ये भी मानना है कि पिछले कई सालों से ये ओटीटी प्लेटफार्म और वेबसाइट महिलाओं की इमेज खराब करने वाले कंटेंट दिखा रहे थे. 12 मार्च 2024 को यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने ये अनाउंसमेंट की है. बता दें, जो हैंडल ब्लॉक और बैन किए गए हैं, उनमें से किसी के एक करोड़ तो किसी के 15 लाख यूजर भी थे. इस मामले को भारत सरकार के सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने कानूनी विशेषज्ञ और एक्सपर्ट कमेटी के साथ डिस्कस करने के बाद ये अहम फैसला लिया गया है. एएनआई ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक लिस्ट भी शेयर की है.
शेयर की गई लिस्ट में उन सभी ओटीटी प्लेटफर्म, ऐप, वेबसाइट्स के नाम मेंशन किए गए हैं, जिन्हें भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बैन और ब्लॉक किया है. सरकार का मानना है कि अश्लील कंटेंट का युवाओं पर बुरा असर होता है.
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