नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तोड़फोड़ रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) को निर्देश दिया कि वह 2011 से यमुना बाढ़ क्षेत्र के मैदानों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी.
दरअसल, कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें DDA द्वारा जारी 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई है. DDA ने NGT के आदेश पर नोटिस जारी कर मजनू का टिला इलाके में यमुना किनारे बसे हिंदू शरणार्थी को 6 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता ने इन 800 लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय होने तक तोड़फोड़ पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है.
पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं. इस इलाके में रह रहे लोगों के घरों में चार मार्च को सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया गया था, जिसमें लोगों को 06 मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं को DDA उनके घरों पर बुलडोजर चला देगा. मगर कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved