नई दिल्ली (New Dehli)। सहारा के करोड़ों निवेशकों (millions of investors)का फंसा पैसा इस लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections)से पहले मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अब तक सहारा के निवेशकों (sahara investors)ने करीब 80000 करोड़ रुपये का क्लेम (claim)किया है। सेबी के पास रखे 25000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिले 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को दिए जा चुके हैं। बता दें सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपए फंसे हैं। इतनी बड़ी रकम को देखते हुए अब निवेशकों को अपना पैसा पाने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा।
सहारा रिफंड पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब निवेशक 19999 रुपये (मूलधन) तक का क्लेम कर सकते हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान और शिकायतों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
इन नंबरों पर करें संपर्क: पोर्टल पर कहा गया है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी क्लेम एक ही क्लेम अप्लीकेशन फार्म से करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार होगा। क्लेम करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी टेक्निकल समस्या के लिए सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100/0522 3108400/0522 6931000/08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं।
किसका कितना फंसा है पैसा
5000 रुपये से कम जमा करने वाले निवेशकों की संखया: 1.13 करोड़
5000 से 10000 रुपए (मूलधन) जमा करने वाले निवेशकों की संख्या: 65.48 लाख
10000 से 20000 रुपये वाले निवेशकों की संख्या: 69.74 लाख
30 हजार से 50 हजार रुपए जमा कराने वाले निवेशकों की संख्या: 19.56 लाख
50000 से एक लाख रुपये वाले निवेशकों की संख्या: 12.95 लाख
50000 से एक लाख रुपए जमा कराने वाले निवेशकों की संख्या: 12.95 लाख
एक लाख से अधिक जमा कराने वाले कुल निवेशकों की संख्या: 5.12 लाख
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