नागपुर (महाराष्ट्र) । बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court ) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर (Former Delhi University Professor) जी.एन. साईबाबा (G.N. Saibaba) और पांच अन्य (Five Others) को माओवादी लिंक मामले में (In Maoist Link Case) बरी कर दिया (Acquitted) ।
न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी एस.ए. मेनेजेस की खंडपीठ ने गढ़चिरौली सत्र न्यायालय के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने छह आरोपियों को दोषी ठहराया था। राज्य सरकार ने भी अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग नहीं की। अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये का जमानत बांड जमा करने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
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