इंदौर (Indore)। इंदौर में फैमिली कोर्ट (Indore Family Court) का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी (beauty parlor wife) अपने 12वीं पास पति को हर महीने गुजारा भत्ता देगी। माना जा रहा है कि यह देश में पहला इस तरह का मामला है जिसमें कोर्ट ने पत्नी को पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
कैसे पकड़ाया पत्नी का झूठ
राजेश के केस दर्ज करवाने के बाद चांदनी ने भी राजेश पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। कोर्ट में चांदनी ने बताया कि वो कामकाजी नहीं है। उसने राजेश से भरण पोषण की भी मांग की। राजेश ने कोर्ट को बताया कि वो 12वीं पास है और चांदनी की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। वो उसे बहुत प्रताड़ित करती थी इसलिए वो घर से भाग गया। राजेश ने कोर्ट को बताया कि जब पत्नी चांदनी ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई तब उसने पुलिस को बताया था कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। इससे चांदनी का झूठ पकड़ा गया। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी चांदनी को आदेश दिया कि वो हर महीने पांच हजार रुपए भरण पोषण अपने पति राजेश को देगी।
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