किसानों के विरोध के बीच दावे-आपत्ति भी जल्द बुलाएंगे
इंदौर। किसानों (Farmer) के विरोध के बीच केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने पूर्वी रिंग रोड के निर्माण के संबंध में धारा 3-ए के तहत जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका प्रकाशन 16 फरवरी को किया गया है, जिसमें पूर्वी रिंग रोड के विभिन्न हिस्से शामिल हैं। ताजा अधिसूचना में इंदौर जिले की सांवेर और कनाडिय़ा तहसील के अलावा देवास जिले के अंतर्गत ली जाने वाली जमीन सम्मिलित है।
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले आठ-दस दिन में धारा 3-डी के तहत पूर्वी रिंग रोड के निर्माण के लिए प्रभावित किसानों और भूस्वामियों से दावे-आपत्ति बुलवाकर उनके निराकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्वी रिंग रोड लगभग 71 किलोमीटर लंबाई में बनेगी। इस सिक्स लेन चौड़ी रोड के लिए 640 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। तीन हिस्सों में बनने वाली सडक़ के लिए एनएचएआई पहले ही करीब 2200 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित कर चुकी है। 16 फरवरी को एक और अधिसूचना धार जिले के पीथमपुर में पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण के लिए जारी की गई है, जो 0.0 से 8.8 किलोमीटर के लिए है। दोनों सडक़ों के लिए जल्द जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है।
पूर्वी रिंग रोड के इन हिस्सों के लिए जारी हुई अधिसूचना
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