भोपाल। ग्वालियर हाईकोर्ट (High Court) ने ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के राज्यसभा निर्वाचन (Rajya Sabha Nomination) को चुनौती देने वाली याचिका (petition) को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन साल पुराने राज्यसभा नामांकन के विरोध में लगी कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह (Govind Singh) की चुनाव याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि पिछली तारीख पर हाई कोर्ट में इस याचिका को लेकर बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया गया। दरअसल यह याचिका सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की ओर से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए हैं।
याचिका में कहा गया कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए। अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छिपाया है। इस तथ्य के आधार पर याचिका को दायर किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ यह आज का लगाने वाले कांग्रेस नेता डॉ गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में लहार विधानसभा से डॉ गोविंद सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved