इंदौर। राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जायेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनीक डिसऐबिलिटीज आई.डी. कार्ड प्रस्तुत करने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट का लाभ दें।
केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Central Department of Empowerment of Persons with Disabilities) द्वारा यूनीक आई.डी. फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (UDID) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिये जा रहे हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केन्द्र एवं राज्य शासन (state governance) की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) देश में पहले स्थान (first place) पर हैं।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved