इंदौर। ग्रेटर रिंग रोड निर्माण के लिए 34 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण एनएचआई द्वारा कराया जा रहा है, जिसके चलते पहले सभी जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक प्रशासन ने लगा दी, जिस पर हल्ला मचा और अग्रिबाण ने भी खबर का प्रकाशन किया। उसके बाद पंजीयन विभाग ने कल रात एक नया आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जो जमीनें रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाना है उन्हीं की रजिस्ट्रियों पर रोक रहेगी, शेष पर नहीं। यानी अब लगभग 1100 एकड़ जमीनों को छोडक़र शेष जमीनें मुक्त कर दी और इनकी रजिस्ट्रियां भी पूर्व की तरह जारी रहेगी। दूसरी तरफ इस रोड के लिए भी किसानों का विरोध जारी है। लगातार बैठकें और महापंचायत आयोजित की जा रही है। किसान बाजार दर से चार गुना अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
आउटर रिंग रोड और पश्चिमी के साथ इंदौर-बुधनी रेल लाइन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके चलते इससे संबंधित किसान व अन्य संगठन लामबंद हो गए। पूर्व जनपद सदस्य और किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि कल भी धार जिले के खंडवा ग्राम में किसानों की महापंचायत आयोजित हुई और आज भी बैठकों और विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। ग्रेटर रिंग रोड के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों का भी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और बदले में अत्यंत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे चार गुना तक बाजार दर से दिए जाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रेटर रिंग रोड के लिए कार्यालय कलेक्टर के 24.11.2023 के पत्र के माध्यम से 34 गांवों की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक ल गाई गई थी, जिसे कल हटा लिया है। अब सिर्फ धारा 3 (ए) में प्रकाशित सर्वे नम्बरों की जमीनों को छोडक़र शेष अप्रभावित भूमियों के क्रय-विक्रय पर कोई रोक नहीं है। यानी उनकी रजिस्ट्रियां होती रहेंगी। पिछले दिनों नेशनल हाईवे ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए सांवेर, हातोद, देपालपुर के उन गांवों की जमीनों के खसरे नम्बरों को भी प्रकाशित किया था जिन्हें रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना है। लिहाजा उन खसरों की जमीनों पर ही अब यह रोक रहेगी और शेष जमीनें रोक के दायरे से बाहर रहेगी। दूसरी तरफ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी आज आंदोलनरत किसानों से मिलने पहुंचे। जमीन पर बैठकर किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और उनके साथ अन्याय ना होने देने का आश्वासन भी दिया।
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