नई दिल्ली: ड्राइवर्स (Drivers) के लिए नए नियम (New Rules) से देश भर के ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अगर कोई गाड़ी से टकराता है और मौके से फरार हो जाता है तो 10 साल तक की सजा होगी. साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी भरना होगा. इस नियम के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स (truck drivers) ने तीन दिन के हड़ताल (strike) की घोषणा कर दी है.
ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते महंगाई (Dearness) बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. अकेले मुंबई में रोजाना 1.20 लाख ट्रक और कंटेनर्स एमएमआर रीजन में आते हैं. इस हड़ताल का असर महाराष्ट्र के अलावा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार समेत देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है.
ट्रांसपोर्ट बॉडी के मुताबिक एक दिन के हड़ताल से करीब 120 से 150 करोड़ के कारोबार पर असर होता है. ऐसे में 3 दिन की हड़ताल से 450 करोड़ के नुकसान की आशंका है. इस हड़ताल की वजह से देश भर में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. वहीं लोगों को पेट्रोल-डीजल की चिंता भी सताने लगी है. दरअसल ट्रांसपोर्ट में ट्रक एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए फल-सब्जी से लेकर जरुरत के सभी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाए जाते हैं. अब ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से देश भर में चक्का जाम की स्थिति आ गई है.
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक 3-4 दिन के हड़ताल का असर पूरे देश में देखा जा सकता है. हालांकि दो-पहिया वाले वाहन मालिक 3-4 दिन का पेट्रोल स्टॉक कर सकते हैं. लेकिन दिक्कत बड़े वाहनों और चार पहिए वालों को है. क्योंकि अगर हडताल ज्यादा लंबा खिचता है तो हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा. जब पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा तो इसका असर हर तरफ देखा जाएगा. वहीं ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से फल-सब्जी समेत खाने-पीने की सभी चीजों की सप्लाई रुक जाने का खतरा बढ़ जाएगा. इसके चलते महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा.
हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत अगर कोई इंसान किसी की गाड़ी से टकराता है और गाड़ी मालिक मौके से भाग जाता है. तो उसे भारी भरकम जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान रखा गया है. वहीं यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलती तरीके से गाड़ी के सामने आ जाता है या गलत तरीके से रोड क्रॉस करता है तो ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी. हालांकि ऐसे केसों में भी 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. ड्राइवर्स की दिक्कत इसी प्रावधान को लेकर है. उनका कहना है कि नए कानून के मुताबिक हमारी गलती न होने पर भी हमें 5 साल की सजा भुगतनी होगी.
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