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सामूहिक दुष्कर्म का मामला निकला झूठा, सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा

January 01, 2024

रतलाम (Ratlam)। मध्‍यप्रदेश के रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में महिला द्वारा दर्ज करवाया गया सामूहिक दुष्कर्म (collective evil) का मामला झूठा निकला. पुलिस ने जब जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) की अहम भूमिका रही. यही से पुलिस को मामले का खुलासा करने में मदद मिली, अब पुलिस फरियादी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाने की कार्रवाई करेगी।

रतलाम जिले की ताल थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में सीसीटीवी के माध्यम से सामूहिक दुष्कर्म के झूठे प्रकरण का खुलासा किया है। मामले को लेकर पुलिस ने न्यायालय में खारजी रिपोर्ट पेश कर गिरफ्तार आरोपियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं सामूहिक दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
रतलाम जिले के ताल थाने पर 26 अक्टूबर 2023 को फरियादी महिला ने बताया कि वह दोपहर 1:00 बजे के करीब मेरे भांजे के साथ बाइक पर ताल आ रही थी, इस दौरान रास्ते में बाइक पंचर हो जाने से मेरा भांजा पंचर निकलवाने चला गया। मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान मेरे पास एक सफेद रंग की कार आकर रुकी जिसमें तीन व्यक्ति जुझार सिंह, राजेश सिंह डोडिया एवं कुलदीप सिंह बैठे थे। उन्होंने मुझे घर छोड़ने का बोलकर गाड़ी में बैठा लिया। फिर मुझे अनजान जगह पर ले जाकर मेरे साथ तीनो ने दुष्कर्म कर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।

मरपीट से मैं बेहोश हो गई थी फिर अगले दिन जब मैं होश में आई तो तीनों व्यक्ति मुझे कार में बैठाकर आबूपुरा के पास मगरे पर छोड़कर ये कहते हुए कि ये बात किसी को बताई तो जान से मार देगे तीनो वहां से भाग गए। महिला की रिपोर्ट पर ताल थाने पर अपराध क्रमांक 573/23 धारा 323,342,366, 376(डी), 506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



पुलिस टीम ने आरोपी राजेश पिता गोकुल सिंह डोडिया, जुझार सिंह पिता मंगूसिंह पंवार, निवासी टूटीयाखेड़ी जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी कुलदीप सिंह की तलाश की जा रही थी। घटना की सत्यता के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमे फरियादी द्वारा बताए गए घटनाक्रम के संबंधित कोई तथ्य नहीं मिले। फरियादी द्वारा बताई कार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जावरा शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर उक्त वाहन घटना के समय घटनास्थल से 50 किमी दूर जावरा शहर के सीसीटीवी में दिखाई दीया। तीनों आरोपियों की घटना के समय की उपस्थिति के संबंध में तथ्यात्मक जांच की गई। इस दौरान कुलदीप सिंह के घटना के दिन घर से निकलने तथा शराब की दुकान ग्राम रूपेटा पर जाने, उसके दोस्त के साथ रूपेटा से जावरा जाने के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में देखे गए। इसी के साथ कुलदीप सिंह के मोबाइल की लोकेशन आदि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी आरोपी घटनास्थल पर नहीं होने की पुष्टि हुई।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना के दौरान आरोपीयो की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज, साक्षियों के कथन आदि के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर महिला द्वारा की गई रिपोर्ट झूठी पाई गई। इसकी विस्तृत खारजी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर प्रकरण को खारिज कर पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को उनमोचीत करने की कार्यवाही की गई। सामूहिक दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट करने पर महिला के विरुद्ध पुलिस द्वारा 182/211 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया।

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